तमिलनाडु में कर्फ्यू को 31 जुलाई से बढ़ाकर 9 अगस्त कर दिया गया है। ऐसे में पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और राज्य के कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि संक्रमण से बचाव के लिए एहतियाती उपायों में गंभीरता दिखाई जाए। साथ ही जनता की रोजी-रोटी प्रभावित न हो इसके लिए कार्रवाई की जाए। कल जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित परामर्श बैठक में जिला पुलिस आयुक्त और विभिन्न ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके बाद यह घोषणा की गई है कि कल 2 अगस्त से कोयंबटूर जिले में नए प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। कोयंबटूर जिले में दूध, फार्मेसी और सब्जी की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी आवश्यक दुकानों को केवल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित करने की अनुमति होगी। कोयंबटूर निगम सीमा के भीतर क्रॉसकट रोड, 100 फीट रोड, गांधीपुरम 5 वीं, 6 वीं, 7 वीं स्ट्रीट, ओप्पनक्कारा रोड, राममूर्ति रोड, सरमेडु रोड, राइस मिल रोड, एनपी इत्तेरी रोड, बॉर्डर एस्टेट जंक्शन, तुदियालुर जंक्शन पर संचालित आवश्यक दुकानें। रविवार को दूध, फार्मेसी और सब्जी की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहती हैं। कोयंबटूर जिले के सभी बाजारों में केवल थोक दुकानों की अनुमति है, किसी भी खुदरा दुकानों और 50 प्रतिशत दुकानों को घूर्णन के आधार पर संचालित करने की अनुमति नहीं होगी। शामिल। सभी केरल-तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर चेक पोस्ट बनाकर निगरानी की जा रही है। उपरोक्त चेक पोस्ट के माध्यम से कोयंबटूर जिले में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों को 72 घंटे के भीतर लिया गया आरटी-पीसीआर परीक्षण या कोरोना वैक्सीन (2 किस्तों) के संपर्क में आने का प्रमाण देना होगा। अन्यथा परीक्षण स्थल पर एक रैंडम आरटी-पीसीआर परीक्षण किया जाएगा। 2 दोस्तों के कारण आज मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस जब सुरवीन चावला को ऑफिस से निकलना पड़ा था बाहर, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान बयानों के कारण चर्चा में रहने वाली तापसी पन्नू ने इस फ्लॉप फिल्म से शुरू किया था अपना करियर