मुंबई : 50 हजार रुपये या उससे ज्यादा की रकम बैंकों से लेन - देन करने के लिए अब आइडी कार्ड का दिखाया जाना जरूरी कर दिया है, ताकि जाली फोटोकॉपी के इस्तेमाल पर रोक लगाया जा सके. इसके लिए वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने राजपत्र में अधिसूचना जारी की है.मनी लॉन्ड्रिंग (रिकॉर्ड प्रबंधन) में भी संशोधन किया गया है. उल्लेखनीय है कि सरकार के आदेश के बाद अब बैंकों को अपने ग्राहकों के पहचान पत्र का सत्यापन करना होगा. साथ ही उनका रिकॉर्ड भी रखना होगा. यही नहीं ये जानकारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया को भी देना होगी. 50 हजार से कम रुपये के लेन - देन के लिए कोई आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं रहेगी. बता दें कि यह नया नियम उन लोगों पर लागू होगा जो बैंक‍ में 50 हजार रुपये व उससे ज्यादा की रकम में लेन - देन करने जा रहे हैं. नये संशोधन के अनुसार बैंक खाता खोलते समय और 50 हजार रुपये के लेनदेन के दौरान ग्राहक का मूल पहचान पत्र सत्यापित इसलिए किया जाएगा, ताकि जाली फोटोकॉपी के उपयोग पर रोक लगाई जा सके. इसके अलावा सरकार ने एक काम और अच्छा किया है कि औपचारिक वैध दस्तावेजों में छूट देते हुए उपयोगिता बिलों को पते के प्रमाण के तौर पर पेश करने की छूट दे दी है. यानी अब अपना बिजली बिल, टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल आदि को अपना एड्रेस प्रूफ के तौर पर दिया जा सकता है. यह भी देखें आधार अनिवार्यता के खिलाफ SC में याचिका दायर मोदी सरकार ने आधार से बचाए 9 अरब डॉलर