3 दिन के बच्चे की हत्यारी माँ को आजीवन कारावास

बालाघाट: मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में एक महिला ने ममता का गला घोंट कर अपने ही तीन के नवजात की हत्या कर दी थी. इस मामले में सुनववै करते हुए स्थानीय अदालत ने 23 वर्षीय रीना भगत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने दोषी माँ पर 5000 रूपये का जुरमाना भी लगाया है.  बालाघाट जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल की अदालत ने गवाहों और दोनों पक्षों की दलीलों के बाद फैसला देते हुए आरोपी मां रीना भगत को नवजात बच्चे की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

लोक अभियोजक मदन मोहन द्विवेदी ने बताया कि  चांगोटोला थाना अंतर्गत हिरबाटोला निवासी रीना को विवाह के 6 माह बाद ही 11 नवंबर 2017 को प्रसव पीड़ा उठने के बाद बालाघाट जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहाँ रीना ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था. लेकिन इससे पहले रीना के पति चंचल भगत ने रीना के गर्भवती रहने के दौरान ही शिशु के जन्म पर सवाल खड़े करते हुए बच्चे के डीएनए जांच की बात कही थी.

फिर जब बच्चे का जन्म हुआ तो रीना ने बदनामी के डर से 14 नवंबर 2017 को  रीना ने अपने ही नवजात शिशु की बड़े ही निर्मम और शातिर तरीके से गला घोंटकर हत्या कर दी थी. उसके बाद रीना के पति ने नवजात के हत्या कि आशंका जताई थी. पुलिस द्वारा नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिससे यह साफ़ हो गया कि बच्चे कि मौत स्वाभिक नहीं बल्कि हत्या है. सख्ती से पूछताछ करने के बाद रीना ने अपना जुर्म काबुल कर लिया. 

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