नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिए है कि वे दिल्ली के पूर्वी इलाकों में जाकर वहां के मस्जिदों से उत्त्पन ध्वनि के स्तर की जाँच करे। यह आदेश दिल्ली में मस्जिदों से ध्वनि प्रदूषण की बढ़ती शिकायतों की वजह से दिया गया है। एनजीटी ने अधिकारियों को यह भी कहा कि ये जाँच अलग-अलग समय जा कर करे जिससे यह सुनिचित किया जा चुके की क्या किसी ख़ास वक्त पर ध्वनि का स्तर ज्यादा होता है। अब सिगरेट की तरह गंगा-जल के लिए भी दिख सकती है चेतावनी NGT ने अधिकारियों से कहा है कि वे पता लगाए कि ध्वनि प्रदुषण को लेकर जो नियम बने है, कही उनका उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अधिकारी स्वातंकार कुमार की बेंच ने यह आदेश दिए है। आपको बता दें कि कुछ समय पूर्व ही अखंड भारतीय मोर्चा नामक एक गैर सरकारी संगठन ने आरोप लगाए थे कि पूर्वी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में मंदिरों और मस्जिदों में लाउडस्पीकर का बहुत तेज आवाज पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आस-पास के रहवासियो को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वायु प्रदूषण से त्वचा को बचाने के कुछ आसान तरीके हालांकि इस मामले में विभिन्न मस्जिदों की तरफ से पैरवी कर रहे वकील का कहना है कि इन मस्जिदों में सरकार द्वारा तय ध्वनि सीमा पर ही लॉउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है। एनजीटी ने कहा है कि इस मामले में अगली सुनवाई मस्जिदों में ध्वनि प्रदूषण की जाँच की रिपोर्ट आने के बाद ही की जाएगी। ख़बरें और भी अमेरिका में एयरपोर्ट से विमान चोरी, कुछ ही देर में क्रैश देश के आधे से ज्यादा हिस्सो का पानी पीने लायक नहीं यमुना का जलस्तर खतरे से ऊपर, बाढ़ की त्रासदी झेलेगी दिल्ली