नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की पटियाला हाउस की NIA कोर्ट ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के 5 आतंकियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। अदालत ने पांचों को आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पूरे देश के युवाओं को भड़काने और आतंकवाद का प्रशिक्षण देने के मामले में सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने जिन आतंकियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, उनके नाम सज्जाद अहमद खान, बिलाल अहमद मीर, मुज़फ्फर अहमद भट, अशफाक अहमद भट और मेराजुद्दीन चोपान बताए गए हैं। वहीं, NIA कोर्ट ने एक दोषी तनवीर अहमद ग़नी को 5 वर्ष कैद की सज़ा सुनाई है। सज्जाद अहमद पर पुलवामा हमले के दौरान में CRPF के काफिले के संबंध में दुश्मन को जानकारी मुहैया कराने का आरोप था। अदालत ने कहा कि इन सभी आरोपियों ने मिलकर भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की साजिश रची थी। अदालत ने आगे कहा कि आरोपी न केवल आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य थे, बल्कि वे आतंकियों को हथियार, गोला बारूद और रसद उपलब्ध कराकर उनकी मदद करते थे। न्यायालय ने आगे कहा मुजरिम जम्मू-कश्मीर के लोगों को आतंक की राह पर ले जाने के लिए प्रेरित करने और आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए पैसे का प्रबंध करने में भी शामिल थे। बता दें कि, NIA ने इस मामले में मार्च 2019 में मामले में FIR दर्ज करते हुए पड़ताल शुरू की थी और गिरफ्तारी की थी। कोर्ट ने आतंकियों को सजा सुनाते हुए टिप्पणी दी कि सभी दोषियों ने हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रची। दोषी आतंकवादियों को हथियार, गोला बारूद व रसद उपलब्ध कराते थे। '8 दिसंबर तक चुप रह वरना, जेल में ही मार डालेंगे..', क्या सुकेश को AAP दे रही धमकियाँ ? JRD टाटा: देश के प्रथम लाइसेंसी पायलट और 'भारत रत्न' से सम्मानित महान शख्सियत दिल्ली के इस स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस