गत वर्ष हुए पुलवामा आतंकी हमले ने देश को हिलाकर रख दिया था. इस हमले में देश के कई बहादुर जवान शहीद हो गए थे. वही दूसरी और पुलवामा हमले की साजिश में पकड़े गए एक आरोपी को कोर्ट से जमानत मिल गई. मामले की जांच करने वाली एनआईए(राष्ट्रीय जांच एजेंसी) द्वारा इस मामले में चार्जशीट पेश न करने का फायदा आरोपी को मिला. भुवनेश्वर : अमित शाह का हुआ भव्य स्वागत, इन भाजपाइयों ने किया आभार प्रकट आपकी जानकारी के लिए बता दे कि पुलवामा के रहने वाले युसुफ चोपान ने जमानत की अर्जी दी थी. दिल्ली के पटियाला हाउस एनआईए कोर्ट में गुरुवार को इसे लेकर सुनवाई हुई.इसमें आरोपी के वकील ने कोर्ट में कहा कि युसुफ को हिरासत में लिए हुए 180 दिन हो गए हैं. जबकि अब तक एनआईए की ओर से चार्जशीट पेश नहीं की गई. सबसे बड़े स्टेडियम के बाद अब गुजरात में बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर इस मामले को लेकर कोर्ट ने आगे कहा कि कानूनी तौर पर जमानत का आधार बनता है. आरोपी को 50 हजार के निजी बांड पर जमानत दी गई. साथ ही आदेश दिया गया कि वह जब भी जांच के लिए बुलाए जाएं, तो हाजिर हो. इस तरह की गतिविधियों में कहीं शामिल न हो. जांच एजेंसी को पूरा सहयोग करे. जज परवीन सिंह ने अर्जी मंजूर करते हुए जमानत दे दी. बता दें कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हमला हुआ था. इसमें सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए थे. भड़काऊ भाषण मामला: सोनिया-राहुल के खिलाफ याचिका पर केंद्र को HC का नोटिस दिल्ली हिंसा के बाद अब यूपी में हाई अलर्ट, बिजनौर में घरों की छतों पर मिले पत्थर हार्दिक पटेल को SC ने दी बड़ी राहत, इस दिन तक के लिए मिली अग्रिम जमानत