खालिस्तानी आतंकी पन्नू पर NIA का एक्शन, कई संपत्तियां की कुर्क

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने खालिस्तानी आतंकी और प्रतिबंधित संगठन "सिख फॉर जस्टिस" के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। पन्नू, जिसे भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित किया है, के खिलाफ NIA ने कई मामलों में कार्रवाई की है। एनआईए ने पन्नू की चंडीगढ़ में तीन संपत्तियों को कुर्क किया है, जिसमें एक अपार्टमेंट भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, अमृतसर में 46 कनाल और पठानकोट में 11 और 13.5 कनाल जमीन भी जब्त की गई है। 

गुरपतवंत सिंह पन्नू पर देश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने और खालिस्तानी आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने के आरोप हैं। एनआईए के सूत्रों के अनुसार, पन्नू के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा घोषित आतंकवादी के रूप में कम से कम छह मामलों की जांच की जा रही है। एजेंसी ने पन्नू के खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करवाया है, जिससे उसकी गिरफ्तारी में मदद मिल सके।

गुरपतवंत सिंह पन्नू "सिख फॉर जस्टिस" संगठन का संस्थापक है, जो भारत में प्रतिबंधित है और खालिस्तानी आंदोलन के लिए प्रचार करता है। इस संगठन का मकसद भारत के पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में अलगाववादी खालिस्तानी राज्य की मांग करना है। पन्नू पर आरोप है कि वह विदेशी धरती से साजिश रचकर भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने और युवाओं को उकसाने के लिए धन और संसाधन उपलब्ध कराता है। 

एनआईए ने पन्नू की संपत्तियों की कुर्की कर उसकी आर्थिक गतिविधियों पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। यह कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे पन्नू और उसके संगठन की फंडिंग और समर्थकों की गतिविधियों पर नकेल कसी जा सकेगी। एजेंसी की इस कार्रवाई से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों को उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, चाहे वे देश के भीतर हों या बाहर। 

यह कार्रवाई उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश भी है जो आतंकवाद को वित्तीय या अन्य किसी भी प्रकार का समर्थन देते हैं। एनआईए और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की ये कार्रवाई दर्शाती है कि देश में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है, और जो लोग देश की शांति और एकता को भंग करने की कोशिश करेंगे, उन्हें कानून के कठोर परिणाम भुगतने होंगे।

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