उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू को लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइंस का एलान कर दिया गया है। इस गाइडलाइन के अंतर्गत नगर निगम देहरादून तथा छावनी परिषद गढ़ी कैंट टाउन में रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रात्रि आवागमन पर प्रतिबंधित रहने वाला है। रात्रि कर्फ्यू के बीच चिकित्सा व आवश्यक सेवाओं फल सब्जी, दूध, पेट्रोल व गैस आपूर्ति से जुड़े वाहनों को आवागमन में छूट मिलने वाली है। मेडिकल की दुकानें, पेट्रोल पंप, हवाई जहाज, ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट दी जा रही है। सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक व मजदूरों के आवागमन में छूट रहेगी। औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को संबंधित औद्योगिक इकाई का पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर आने जाने की अनुमति रहने वाली है। नगर क्षेत्र के बाहर से यदि कोई व्यक्ति नगर क्षेत्र होते हुए किसी अन्य जनपद के राज्य के लिए अपने परिवहन से आवागमन करता है तो ऐसे वाहनों को छूट रहेगी। विवाह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को नाइट कर्फ्यू में छूट रहेगी। हम बता दें कि नगर निगम क्षेत्र देहरादून में हर रविवार प्रातः ग्यारह बजे से सैनिटाइजेशन अभियान चलाए जाने के आदेश का एलान कर दिक्या गया है। कोविड वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य होगा। नाइट कर्फ्यू के बीच पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे। सरकार से प्राप्त आदेशों के मुताबिक रात में ये सख्ती बरती जाएगी। पूरे दिन रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल आधी क्षमता से खोले जाने वाले है। नाइट कर्फ्यू के बीच देहरादून में धारा 144 लागू रहेगी। कैबिनेट के नाइट कर्फ्यू का निर्णय लेने के बाद दूनवासी छूट और पाबंदी से जुड़े प्रश्नों को लेकर परेशान थे। खास तौर से ISBT, रेलवे स्टेशन और देर रात सफर करने वाले यात्री वाहनों को लेकर संशय में थे। इसके अलावा अभी देर रात तक खुलने वाले होटल-रेस्टोरेंट, शराब की दुकानों, शादियों व अन्य आयोजनों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। कस्तूरबा गांधी की जयंती में जानें उनके बारें में कुछ ख़ास बातें क्या देशभर में नहीं थमेगा आग का कहर, कानपुर, आंध्र के बाद आग की चपेट में आया ये शहर शिल्पा शेट्टी की बेटी के लिए इस शख्स ने खुद बुने कपड़े, अभिनेत्री की आँखों से झलके आंसू