पटना: बिहार सरकार सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों पर नकेल कसने की योजना बना रही हैं। इसी कड़ी में सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों को जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त उन पर 20 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। जिसके लिए नीतीश सरकार ने कमिश्नर से लेकर कलेक्टर तक को कार्रवाई करने का अधिकार दे दिए हैं। जिसके पश्चात् ये अफसर सीधे रूप से सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों से जवाब-तलब कर पाएंगे। साथ ही नीतीश सरकार ने सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान तेज करने के लिए ये फैसला लिया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के सभी जल निकायों को भी अतिक्रमणमुक्त करना है। यह आदेश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पहले ही जारी किया था, मगर कार्य में शिथिलता को देखते हुए एक बार फिर से विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त तथा कलेक्टर्स को निर्देश दिया है। नई चिट्ठी में जेल एवं अर्थदंड इंतजाम को प्रभावी बनाने के भी कड़े निर्देश दिए गए है। गौरतलब है कि राजस्व विभाग के समीप अभी सरकारी भूमि का पूरा ब्योरा नहीं है। इसी कारण सभी विभागों से भूमि का रिकार्ड मांगा गया है। सर्वे निदेशालय को प्राप्त हुई खबर के मुताबिक, सरकारी विभागों से अबतक 90688 प्लॉट की खबर दी भी जा चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा 44532 प्लॉट राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही है। तत्पश्चात, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का नंबर है, जिसके द्वारा अब तक कुल 12866 प्लॉट की खबर दी गई है। हरिवंश राय बच्चन की जयंती पर नितिन गडकरी और सीएम शिवराज ने अर्पित की श्रद्धांजलि Video: ओखला के पूर्व की गुंडागर्दी बीच सड़क पर मजदूरों से की मारपीट CM रहने के दौरान भाजपा से मिले हुए थे अमरिंदर ? कांग्रेस के आरोपों पर कैप्टन ने दिया जवाब