इंदौर: भोपाल में आईएएस की बेटी का चेंजिंग रूम में वीडियो बनाने का मामला सामने आने के बाद अब इंदौर कलेक्टर ने भी इस पर सख्ती कर दी है. कलेकटर ने आदेश जरी करते हुए कहा है की रिटेल शॉप, रेडिमेड गारमेंट्स की दुकानों, शॉपिंग मॉल और वाटर पार्क के चेंजिंग रूम में कैमरा या अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस लगे होने पर होगी कानूनी कार्यवाही की जाएगी| कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्प. नरहरि ने जनहित में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के तहत समस्त वाटर पार्क, रिटेल, रेडिमेड गारमेंट्स की दुकानों और शॉपिंग मॉल के चेंजिंग रूम में कैमरा या अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉडिंग डिवाइस लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे किसी भी महिला के निजता के अधिकार का अतिक्रमण न हो और उनके फोटो या वीडियो न लिये जा सकें। सभी दुकानदारों को इस संबंध में संबंधित क्षेत्र के एसडीएम कार्यालय में घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी। नरहरि द्वारा जारी किये गये आदेश में निर्देश दिये गये हैं कि इस संबंध में सभी संस्थानों को एक घोषणा पत्र संबंधित एसडीएम एवं थाना प्रभारी को प्रस्तुत होगा कि उनके संस्थान के चेंजिंग रूम में किसी प्रकार का कैमरा या इलेक्ट्रॉनिक यंत्र या डिवाइस नहीं लगाया गया है, जिससे किसी महिला के निजता के अधिकार का हनन होता हो। साथ ही एसडीएम द्वारा महिला अधिकारी की उपस्थिति में एवं महिला थाना प्रभारी द्वारा सप्ताह में कम से कम एक बार इसकी जाँच की जायेगी। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि सभी ऐसे संस्थानों, दुकानों, वाटर पार्क में जहाँ भी चेंजिंग रूम स्थापित है, वहां इस संबंध में बोर्ड भी प्रदर्शित किया जायेगा। जिसमें यह लिखा होगा कि चेंजिंग रूम में सीसीटीवी/कैमरा/वीडियो रिकॉर्डिंग/कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाया जाना कानूनन अपराध है और चेंजिंग रूम में इस तरह की कोई भी डिवाइस नहीं लगाई गई है। आदेश में बताया गया है कि यदि किसी भी संस्थान, दुकान, वाटर पार्क, शॉपिंग मॉल के चेंजिंग रूम में कैमरा पाया जाता है, जिससे किसी महिला की निजता एवं एकांतता का उल्लंघन होता है तो संचालनकर्ता के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-354 (सी) एवं 509 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 (ई) तथा अन्य समुचित वैधानिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी। ज्ञातव्य है कि विगत दिनों एक शॉपिंग मॉल में घटित घटना महिला चेंजिंग रूम में सीसीटीवी कैमरा के द्वारा अवैध वीडियोग्राफी के समाचार प्रकाशन से ध्यान में लाया गया कि सीसीटीवी कैमरा के द्वारा आपत्तिजनक वीडियो बनाने की घटना से लोगों में आक्रोश एवं उससे उपजित अशांति के कारण गंभीर लोक व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार की घटनाओं से आमजन की भावनायें आहत होकर लोक व्यवस्था को खतरा उत्पन्न कर सकती है। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इस कारण से यह आदेश जारी किया जाना आवश्यक हो गया है। चूंकि इन्दौर प्रदेश का रेडिमेड गारमेंट के क्षेत्र में अग्रणी शहर है और यहां पर कई शॉपिंग मॉल और रेडिमेड सूट्स, साड़ी और अन्य महिलाओं संबंधी गारमेंट्स की दुकानों का संचालन बड़ी संख्या में होता है, जिनमें चेंजिंग रूम भी दुकानदारों द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं। शहर में संचालित वाटर पार्क, शॉपिंग मॉल, रेडिमेड दुकान पर उक्त चेंजिंग रूम विनियमित किया जाना उक्त घटना के आलोक में आवश्यक हो गया है। विगत घटनाक्रम से स्पष्ट है कि वाटर पार्क, शॉपिंग मॉल, गारमेंट्स एवं कपड़ा दुकानों पर ऐसी घटना के घटित होने से यह आचरण वर्तमान परिवेश में आम लोगों की सामाजिक एवं निजी भावनाओं को आहत पहुंचाने वाला है। यह कृत्य एकांतता एवं निजता का हनन करने वाला है और लोक व्यवस्था को भंग कर सकता है। इस आचरण से उपजी प्रतिक्रिया किसी व्यक्ति विशेष को अपराध कारित करने के लिए उद्दीप्त कर सकती है। इस तरह की गतिविधियों से जन सामान्य की निजता, एकान्तता, गरिमा के साथ जीवनयापन के अधिकार के अतिक्रमण और जानमाल को खतरा आसन्न हो गया है तथा भविष्य में इन कारणों से लोकशांति भंग होने की प्रबल आशंकाएं व्याप्त हो रही है। अतएव इस प्रकार की असामाजिक, अवैधानिक गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने की तत्काल आवश्यकता प्रतीत हो रही है।