बीते गुरुवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब को बटाला, पंजाब में रजिस्टर्ड किए गए FIR में बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन, फिल्ममेकर फराह खान, कॉमेडियन भारती सिंह और स्क्रीनप्ले राइटर अब्बास अजीज दलाल के खिलाफ कोई भी सख्त कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है। जी दरअसल, यह FIR फ्लिपकार्ट के जरिए जारी किए गए ‘बैकबेंचर्स’ नाम के वेब सीरीज में कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर की गई थी। आप सभी को बता दें कि बीते गुरूवार के दिन हाई कोर्ट के जज करमजीत सिंह ने ये आदेश रवीना टंडन और कई दूसरों की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। बताया जा रहा है इस मामले पर हो रही सुनवाई के दरम्यान जो याचिकाकर्ता थे उनके वकील अभिनव सूद ने ये तर्क दिया कि इस FIR का किसी भी तरह का कोई ठोस आधार नहीं है। वहीं यह भी कहा गया था जो भी आरोप शिकायतकर्ता ने लगाए हैं वो पूरी तरह से अस्पष्ट हैं और ऐसा लगता है कि ये शिकायत केवल औऱ केवल प्रसिद्धि हासिल करने के लिए ये मामला दर्ज करवाया गया है। इसी के साथ FIR को रद्द करने की मांग करते हुए रवीना की तरफ से ये दलील दी गई है कि याचिकाकर्ताओं के बयानों को ईसाई समुदाय की भावनाओं के लिहाज से अपमानजनक या फिर किसी भी तरह से आहत करने वाला नहीं माना जा सकता। इसी के साथ दलील में ये कहा गया है कि FIR गैरमौजूद तथ्यों पर पूरी तरह से आधारित है। हालाँकि इस मामले में याची पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के कई सारे फैसलों का उदाहरण दिया। जूनियर आर्टिस्ट संग हुआ उत्पीड़न, की आत्महत्या की कोशिश 'गरीब हो गई', ऐश्वर्या का ड्रेसिंग सेन्स देखकर बौखलाए फैंस बचाई जा सकती थी KK की जान!, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा