अगरतला: कोरोनोवायरस से पीड़ित लोगों के परिवारों को त्रिपुरा में मुआवजा नहीं मिलेगा। मई में लिए गए अपने पहले के फैसले पर यू-टर्न लेते हुए त्रिपुरा सरकार ने अब फैसला किया है कि 31 दिसंबर के बाद वायरल संक्रमण से पीड़ित लोगों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। रिपोर्टों के अनुसार, राज्य सरकार ने हाल ही में इसके बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं। इससे पहले, सरकार ने घोषणा की कि वायरस से पीड़ित लोगों के परिवारों को सीएम राहत कोष और एसडीआरएफ से क्रमश: 6 लाख और 4 लाख रुपये की एकमुश्त अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। दिशानिर्देशों में आगे कहा गया है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों को छोड़कर केंद्र सरकार के कर्मचारी भी इस एक बार के अनुदान का लाभ नहीं उठाएंगे। गाइडलाइन के अनुसार, त्रिपुरा का कोई भी निवासी, जो राज्य के बाहर मर जाता है, मुआवजे के लिए पात्र नहीं होगा। इसके अलावा, अन्य राज्यों के निवासियों ने राज्य में कोविद -19 के लिए आत्महत्या कर ली है, जो मुआवजे का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं होंगे। केंद्र सरकार पर भड़के राहुल गाँधी, बोले- लगातार 'मोदी मेड डिजास्टर' से जूझ रहा भारत कोरोना: भारत ने पिछले 24 घंटे में किया 77 लाख का आँकड़ा पार विजयवाड़ा के कनक दुर्गा मंदिर में बड़ा हादसा, दो व्यक्ति बुरी तरह घायल