अब नहीं बजेंगे धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार बहुत जल्द धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकरों पर रोक लगाने जा रही है. इसके लिए यूपी सरकार ने एक आदेश पारित किया है, जिसमें यूपी पुलिस धार्मिक स्थलों पर बिना इजाज़त बजने वाले लाउडस्पीकर हटवाएगी. यह फैसला हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है. इस नए आदेश का अनुपालन करते हुए आईजी (लॉ एंड ऑर्डर) ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को ये आदेश दिया है.

दरअसल, 20 दिसंबर 2017 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल किया था कि किसके आदेश पर लाउडस्पीकर बज रहे हैं. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंदिर और मस्जिद में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर उत्तर प्रदेश के गृह सचिव, मुख्य सचिव और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के प्रमुख को तलब किया था.

कोर्ट ने कहा कि किसी भी खास मौके पर सार्वजनिक रूप से लाउडस्पीकर बजाने से पहले प्रशासन से इजाजत लेना होगी और तय शर्तें के साथ ही लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति मिलेगी. कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत नहीं है. फिर यूपी सरकार इसका पालन क्यों नहीं कर रही है? यूपी के आईजी (लॉ एंड ऑर्डर) ने एसपी-एसएसपी को हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराने का निर्देश दिया है. हाइकोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए सर्कुलर जारी किया गया है.

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