लॉकडाउन : स्कूल की फीस मांगी तो होगी २ साल की जेल ! आदेश जारी

नोएडा: कोरोना वायरस महामारी के चलते बंद चल रहे प्राइवेट स्कूल संचालक अब अभिभावकों पर बच्चों के दाखिले की फीस जमा करने का दबाव नहीं डाल पाएंगे। इस संबंध में जिला प्रशासन ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी कर यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी के आदेश में कहा गया कि स्कूल प्रबंधन लॉकडाउन जारी रहने तक अभिभावकों पर फीस भुगतान का दबाव नहीं बनाए। ऐसा नहीं करने पर स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के कारण स्कूल बंद हैं, किन्तु जिन स्कूलों में भी ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, वहां फीस के लिए कोई दबाव नहीं डाला जाएगा और न ही किसी भी विद्यार्थी को ऑनलाइन कक्षाओं से वंचित रखा जाएगा।  कोरोना वायरस को महामारी घोषित किए जाने के बाद अब इसे आपदा की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे में यदि कोई भी स्कूल 14 अप्रैल यानी लॉकडाउन के बीच अभिभावकों से फीस मांगता है तो उसपर आदेश का उल्लघंन करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 के तहत एक्शन लिया जाएगा। 

आदेश का उल्लंघन किया जाने पर सम्बंधित स्कूल प्रशासन या सम्बंधित व्यक्ति को एक साल की सजा या अर्थदण्ड या दोनों और अगर कोई लोक क्षति होती है तो यह सजा दो वर्ष की भी हो सकती है।

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