प्रयागराज: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के विरुद्ध एमपी-एमएलए (स्पेशल कोर्ट) ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ ही अदालत ने कुर्की की कार्रवाई भी आरंभ करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि यह कार्रवाई 19 अगस्त 2008 में दर्ज हुए एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित न होने पर की गई है। मुकदमे की सुनवाई विशेष अदालत के जज डॉ. बालमुकुंद कर रहे हैं। इस मुकदमे की अगली सुनवाई अब 24 नवंबर को की जाएगी और तब तक पुलिस को संबंधित कार्रवाई को पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। यूपी के कुशीनगर में तत्कालीन MLA अजय कुमार उर्फ लल्लू एक जन आंदोलन के दौरान रेलवे लाइन पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान रेल की पटरी पर बैठकर ट्रेनें रोक दी गईं और संचालन बाधित किया गया। इसी मामले में घटना वाले दिन यानी 19 अगस्त 2008 को कुशीनगर के RPF थाना कप्तानगंज में RPF पुलिस ने रेल अधिनियम की धारा के मुताबिक,उनपर मामला दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई कुशीनगर में होने लगी, किन्तु अजय वहां हाजिर नहीं हो रहे थे। इसी बीच यह मामला प्रयागराज की विशेष अदालत आ गया। जहां सुनवाई के दौरान पुन: अजय के खिलाफ वारंट जारी हुआ, किन्तु अजय की तरफ से पुरानी प्रक्रिया के तहत अदालत के आदेश की अनदेखी जारी रही। जिस पर नाराज अदालत ने इस मामले में अजय के खिलाफ गैर जमानती वारंट को तामिल कराने के साथ कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का पीएम मोदी को पत्र, कहा- भगत सिंह को दिया जाए भारत रत्न हरियाणा में NDA सरकार बनने की घोषणा पर भड़के सुरजेवाला, ट्विटर पर JJP को लेकर कही ये बात सरकार के खिलाफ नहीं थम रहे विरोध प्रदर्शन, हिंसक झड़पों में 42 लोगों की मौत