मुंबई: मुंबई की एक कोर्ट ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की मानहानि की एक शिकायत की सुनवाई में हाजिर न होने के लिए शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत के खिलाफ शुक्रवार (6 जनवरी) को गैर-जमानती वारंट जारी किया। मेधा सोमैया ने राउत के विरुद्ध मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। शिवड़ी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता के बयान रिकॉर्ड करने के बाद वारंट जारी किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जनवरी की तारीख मुक़र्रर की। मेधा सोमैया के वकील ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी राउत हाजिर नहीं हुए। जुलाई 2022 में मझगांव में मेट्रोपोलियन कोर्ट ने शिवसेना नेता के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। सोमैया ने यह दावा करते हुए कोर्ट का रुख किया था कि राउत ने बेबुनियाद और अपमानजनक आरोप लगाए कि उन्होंने और उनके पति ने मुंबई के पास मीरा भायंदर इलाके में सार्वजनिक शौचालय के निर्माण और निगरानी में 100 करोड़ रुपये का घोटाला किया। बता दें कि, शिवसेना के राज्यसभा सांसद हाल ही में पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले में रिहा हुए थे। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) के एक्शन के बाद अगस्त 2022 में राउत को गिरफ्तार कर लिया गया था। आस्था से हारी ठंड ! पौष पूर्णिमा पर प्रयागराज संगम में डुबकी लगाने के लिए सुबह से उमड़ी भीड़ कॉलेजियम व्यवस्था पर नरम पड़ी केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट से कही ये बात कड़ाके की ठंड और शीतलहर से बचने के लिए करें ये काम, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की सलाह