उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि, राज्य के ऐसे विद्यालय की मान्यता रद्द की जा सकती हैं, जो बिना मान्यता प्राप्त संचालित किये जा रहे है. आपको बता दे कि, हरियाणा में कई ऐसे विद्यालय हैं, जो बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं. इस सम्बन्ध में गत 19 जनवरी को सुनवाई हुई थी. जिसके मुताबिक़, उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव के.के खंडेलवाल को नोटिस जारी किया हैं. याचिकाकर्ता विजय कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की न्यायाधीश दया चौधरी ने के.के खंडेलवाल को नोटिस जारी किया हैं. न्यायालय ने सुनवाई करते हुए कहा है कि, शिक्षा विभाग अपने आदेशों का ही पालन नहीं कर रहा है. और वह अपने साथ ही न्यायालय को भी गुमराह कर रहा है. न्यायालय ने खंडेलवाल को 27 मार्च 2018 तक का समय दिया है. और कहा है कि, या तो ऐसे विद्यालयों को जल्द से जल्द बंद किया जाये. या फिर विभाग कार्रवाई के लिए तैयार हो जाए. स्वास्थय शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजपाल परमार और महामंत्री भारत भूषण बंसल की ओर से उच्च न्यायायलय में एक याचिका दायर की गयी हैं. इस याचिका के मुताबिक, हिसार, भिवानी और रेवाड़ी जिले की करीब 450 निजी स्कूल फर्जी तरीके से संचालित किये जा रहे हैं. UP Board: एडमिट कार्ड पर ही छपा रहेगा टाइम टेबल BHU: एडमिशन के लिए शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया उच्चशिक्षा मंत्री ने किया एक दिवसीय संगोष्ठी कार्यक्रम का शुभारम्भ जॉब और करियर से जुडी हर ख़बर न्यूज़ ट्रैक पर सिर्फ एक क्लिक में, पढिये कैसे करे जॉब पाने के लिए तैयारी और बहुत कुछ.