आधार और पैन से लिंक करने की अब इन्शुरेंस पॉलिसी की बारी

गैस सिलेंडर, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट के बाद अब बीमा पॉलिसियों को भही आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य होगा. इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलेपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) की ओर से जारी नए निर्देशों के अनुसार अब आधार कार्ड और PAN नंबर से लिंक किए बिना बीमा धारकों को पेमेंट नहीं होगा.

सभी बीमा कंपनियों को एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमे केंद्र सरकार की ओर से 1 जून 2017 को जारी किए गए नोटिफिकेशन को बताते हुए कहा गया है कि इंश्योरेंस समेत सभी फाइनेंशियल सर्विस के लिए आधार के साथ-साथ पैन/फॉर्म 60 अनिवार्य किया जाए. सर्कुलर में मनी लांड्रिंग रोधक (रिकॉर्ड का रखरखाव) दूसरा संशोधन नियम, 2017 के तहत आधार नंबर को बीमा पालिसियों से जोड़ना अनिवार्य है. IRDA ने बीमा कंपनियों से सांविधिक नियमों का अनुपालन तत्काल करने को कहा है.

तत्काल प्रभाव से इस नियम के लागू होने से आधार और पैन नंबर के बिना कोई भुगतान संभव नहीं हो सकेगा. जीवन बीमा कंपनियां क्लेम अमाउंट कैश के बजाय सीधा उस बैंक अकाउंट में ट्रान्सफर कर रही है जो आधार कार्ड से लिंक है. इसके अलावा कई इंश्योरेंस कंपनियां सभी पॉलिसियों पर पैन कार्ड भी मांग रहीं हैं.

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