नई दिल्ली: भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोरोना वायरस से संबंधित किसी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को 60 मिनट यानी एक घंटे के अंदर निबटाया जाए. दिल्ली उच्च न्यायालय के इस मामले में गुरुवार को आए एक आदेश के बाद IRDAI ने यह निर्देश दिया है. दरअसल, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि IRDAI बीमा कंपनियों से कैशलेस क्लेम तत्काल प्रभाव से निबटाने का निर्देश दे. जिसके बाद IRDAI ने सभी बीमा कंपनियों से कहा है कि वे इस संबंध में सभी संबंधित पक्षों को जानकारी दे दें कि कोविड मरीज के अस्पताल में भर्ती होने पर और सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद एक घंटे के अंदर कैशलेस क्लेम निबटाया जाना चाहिए. इससे सभी कोरोना मरीजों को राहत मिलेगी और अस्पतालों में बेड की समस्या दूर करने में भी सहायता मिलेगी, क्योंकि मरीजों को डिस्चार्ज करना और नए मरीजों को एडमिट करना आसान होगा. IRDAI ने कहा कि उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि कोरोना वायरस के कैशलेस क्लेम 30 से 60 मिनट के अंदर स्वीकृत किए जाएं, ताकि मरीजों को डिस्चार्ज करने में देरी न हो और अस्पतालों में बेड खाली होते रहें. इसके पहले IRDAI का यह निर्देश था कि दो घंटे के अंदर कैशलेस क्लेम निबटाए जाएं. आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर बहुत भयावह साबित हो रही है. अस्पतालों में बहुत भीड़ है और लोगों को बेड नहीं मिल रहे. ऐसे में बीमा संबंधी क्लेम निबटाने में देरी इसमें परेशानी को और बढ़ाती है. अंतरराष्‍ट्रीय कॉमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट्स पर बैन 31 मई तक बढ़ा, DGCA गाइडलाइन्स जारी भारत ने 31 मई तक बढ़ाया अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का निलंबन दिल्ली कांग्रेस ने की राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति शासन की मांग