अब आसान नहीं होगा 'कोख’ को किराये पर लेना, सरकार कर रही है सरोगेसी ऐक्ट की तैयारी

देहरादून: उत्तराखंड में धामी सरकार बच्चे पैदा करने को किराये की कोख का प्रचलन बढ़ने के पश्चात् अब सरोगेसी ऐक्ट तैयार करने जा रही है। इस सिलसिले में स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्ताव तैयार करना आरम्भ कर दिया गया है। यह प्रस्ताव मंत्रिमंडल से अनुमति प्राप्त होने के बाद विधानसभा में पेश किया जाएगा। विदित है कि अब बहुत लोग बच्चे पैदा करने के लिए सरोगेसी की सहायता लेते हैं। इसमें किसी अन्य महिला की मंजूरी से किराये की कोख के माध्यम से बच्चे पैदा किए जाते हैं। 

हालांकि इसके लिए उत्तराखंड में अभी तक कोई नियम नहीं है। इस कारण कई बार लोग धोखाधड़ी एवं अन्य कई प्रकार की समस्याओं में फंस जाते हैं। इसे देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर सरोगेसी ऐक्ट तैयार करने का फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने बताया कि इस ऐक्ट में केंद्रीय नियमों के साथ प्रदेश की तरफ से भी कुछ प्रस्ताव रखे जाएंगे। जिससे भविष्य में सरोगेसी के चलते नियमों एवं कायदे कानूनों का पालन संभव हो सके। स्वास्थ्य महानिदेशालय के अफसरों ने बताया कि सरोगेसी ऐक्ट के लिए प्रस्ताव बनाने का काम आरम्भ हो गया है। इसे जल्द अंतिम रूप देकर मंत्रिमंडल की अनुमति के लिए लाया जाएगा। 

विशेषज्ञों के अनुसार, सरोगेसी (किराये की कोख से बच्चा पैदा करना) के लिए सख्त कानून की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इसमें कमजोर महिला के शोषण का खतरा रहता है। इसके साथ ही इस प्रक्रिया में स्वास्थ्य एवं मनोवैज्ञानिक जोखिम होते हैं। जिस तेजी से समाज में सरोगेसी बढ़ रही है उसे देखते हुए अब इसके लिए सशक्त कानून की आवश्यकता महसूस हो रही है। इस पूरी प्रक्रिया एवं उसके पश्चात् कई बार आपसी विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है जिससे समस्या खड़ी होने का खतरा रहता है। नैतिक विषय होने के कारण भी इसमें सख्त कानून की आवश्यकता पड़ रही है।   

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