लखनऊ: हाथरस की कोर्ट ने विवादित वेबसाइट AltNews के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को गुरुवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मोहम्मद जुबैर पर धारा 153ए (धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), 295ए ( किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मकसद से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य) के तहत दर्ज किए गए केस में कोर्ट में पेश किया गया था। हाथरस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) हाथरस की कोर्ट ने हाल ही में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ B वारंट जारी किया था। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और हाथरस में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज छह मामलों की तफ्तीश के लिए IG डॉ प्रीतिंदर सिंह के नेतृत्व में दो सदस्यों की SIT का गठन किया है। इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में सीतापुर जिले में बंद मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज एक केस में जुबैर की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ा दिया था। बता दें कि 1 जून को एक ट्वीट को लेकर हिंदू शेर सेना के जिला अध्यक्ष भगवान शरण ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। दरअसल, मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्वीट में हिंदू संतों - यति नरसिंहानंद सरस्वती, बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप को घृणा फैलाने वाले बताया था। CPM वर्कर की हत्या का 'झूठा' केस, 14 साल बाद बरी हुए RSS के 13 कार्यकर्ता अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू ,1.44 लाख तीर्थयात्रियों ने की यात्रा लखनऊ के लूलू मॉल में किसने दी 'नमाज़' की इजाजत ? वीडियो वायरल होते ही मचा बवाल