नई दिल्ली: KYC अपडेट के मामले में रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने बैंकों का नया आदेश दिया है. रिज़र्व बैंक ने कहा है कि बैंक KYC अपडेट न होने पर उपभोक्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें. बैंकों से कहा है कि KYC अपडेशन के लिए 31 दिसंबर 2021 तक का वक़्त है. इसके पहले ग्राहक के खिलाफ कई दंडात्मक कार्रवाई न करें. दरअसल बैंक ग्राहकों की शिकायत थी कि बैंक KYC में देरी होने के कारण या तो उनके अकाउंट सस्पेंड कर दे रहे हैं या फ्रीज कर दे रहे हैं. ऐसी शिकायत है कि बैंक बिना कोई सूचना दिए उनके खाते फ्रीज कर रहे हैं. मीडिया में लगातार ऐसी खबरें आ रही थीं कि KYC पूरा न कर पाने के कारण कई ग्राहकों के खाते फ्रीज हो रहे है. अब RBI ने बैंकों की इस कार्रवाई पर रोक लगा दी है. रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने कहा है कि कोरोना महामारी के लगातार बढ़ने और लॉकडाउन लगने के कारण गतिविधियां कम हो गई हैं. ऐसे में बैंक KYC अपडेट न होने पर ग्राहकों के अकाउंट फ्रीज या सस्पेंड नहीं कर सकते. RBI ने कहा है कि 31 दिसंबर , 2021 तक कस्टमर्स के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती. बैंक अकाउंट होल्डर्स को इस अवधि में अपना KYC अपडेट करने के लिए कहा गया है. कुलभूषण जाधव मामले पर पाकिस्तान ने भारत से माँगा सहयोग महामारी ने अप्रैल में 20-25 प्रतिशत ऑटो ईंधन की मांग पर पड़ा प्रभाव: वुड मैकेंज़ी ईएमआई: RBI ने एक बार फिर से दी छोटे कर्जदारों को छूट