नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में अब वाहनों की तरह ही घोड़े, घोड़ी और घोड़ा बग्गी के मालिकों को जल्द ही परिचालन करने के लिए थर्ड पार्टी बीमा करवाना होगा। दक्षिण दिल्ली नगर निगम (SDMC) की स्थायी समिति ने बुधवार को इस संशोधन नीति को हरी झंडी दे दी है। अन्य दो नगर निकायों के अफसरों ने भी कहा कि वे शीघ्र ही इस नियम को अपने यहां भी लागू कर सकते हैं। SDMC का यह कदम दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा गत वर्ष दिसंबर में जारी किए गए निर्देशों के बाद आया है। दरअसल, स्थानीय अदालत ने तेज रफ्तार घोड़ों की चपेट में आने से एक शख्स की मौत होने के मामले की सुनवाई करते हुए इनका बीमा करने का अनुरोध किया था। इस संशोधन को गुरुवार को SDMC हाउस मीटिंग में रखा जाएगा जहां इसे हरी झंडी मिलने की संभावना है। पशु चिकित्सा विभाग द्वारा बुधवार को SDMC की स्थायी समिति में पेश किए गए प्रस्ताव को द्वारा स्वीकृति देने वाली नीति में कहा गया है कि वैवाहिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी घोड़ा बग्घी के लिए थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है, और लाइसेंस देते या उसका नवीनीकरण करते वक़्त पशु चिकित्सा विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि यह क्रम में हो। श्रीनगर एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द, उमर अब्दुल्ला बोले- दिनदहाड़े डकैती डाल रहीं एयरलाइन्स WhatsApp ग्रुप पर आपत्तिजनक मैसेज के लिए अब एडमिन नहीं होगा जिम्मेदार.., हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला पेंटागन डीसी की यात्रा के लिए ट्रक काफिले के रूप में नेशनल गार्ड को तैनात करेगा