शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं, अब मिलेगी ये सजा

पुणे: महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने शहर में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए एक नई नीति का ऐलान किया है, जो तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई है। इस नई नीति के मुताबिक, पुलिस शराब के नशे में गाड़ी चलाने के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने या निरस्त करने का प्रस्ताव रखेगी।

पुणे में नशे में गाड़ी चलाने तथा इसके परिणामस्वरूप बढ़ते हादसों को ध्यान में रखते हुए यह नीति बनाई गई है। हर सप्ताह 100 से 125 ऐसे मामले सामने आ रहे हैं तथा पुलिस ने 2024 के पहले छह महीनों में ही 1,684 शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले दर्ज किए हैं।

नई नीति के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी: पहली बार अपराध करने वालों के लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिए जाएंगे। बार-बार अपराध करने वालों के मामले में, पुणे पुलिस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) को ड्राइवर का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द करने की सिफारिश करेगी। इस सख्त कदम का उद्देश्य नशे में गाड़ी चलाने वालों को हतोत्साहित करना तथा पुणे में इससे होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना है। पुणे में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है। पहली बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि बार-बार अपराध करने वालों के लिए 20,000 रुपये का जुर्माना या जेल की सजा का प्रावधान है।

हाल ही की घटनाओं में कल्याणी नगर में एक पोर्श कार ने दो इंजीनियर को टक्कर मार दी थी। इसके दो दिन पहले, एक नशे में धुत ड्राइवर ने दो पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी थी। इसी प्रकार की घटना पुणे-मुंबई हाइवे पर भी हुई, जहां नशे में गाड़ी चला रहे ड्राइवर ने दो पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी। इन बढ़ती दुर्घटनाओं के कारण पुणे पुलिस को सख्त कदम उठाने पड़े हैं।

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