अब फैक्ट्रियों में नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी महिलाएं, सरकार ने की यह तैयारी

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार उत्तराखंड में कामगार महिलाओं को उद्योग-फैक्ट्रियों में नाइट शिफ्ट में काम करने की छूट देने की तैयारी में है। इसके लिए फैक्ट्री सेवा नियमावलियों में संशोधन की तैयारी है। फैक्ट्री प्रबंधन महिलाओं को पुरुषों के समान रात्रिकालीन ड्यूटी पर बुला सकता है मगर उनकी सुरक्षा के लिए पांच बड़ी व्यवस्था करने होंगे। श्रम सचिव आर मीनाक्षीसुंदरम ने इस कवायद की पुष्टि की। वही उत्तराखंड में वर्तमान में महिलाओं को संगठित क्षेत्र में तो नाइट शिफ्ट में काम करने की छूट है किन्तु उद्योग-फैक्ट्रियों के लिए नहीं। कई बार महिला स्टाफ के अभाव में उद्योग-फैक्ट्रियों में उत्पादन कार्य प्रभावित होता है। इसके चलते तमाम उद्यमी भी फैक्ट्री कानूनों में परिवर्तनों की पैरवी कर रहे थे।

प्रबंधन के लिए अहम शर्तें:- * संबंधित फैक्ट्री के कुल स्टाफ का 20 प्रतिशत महिला कर्मी होने चाहिए * महिला कर्मी को उसके घर से दफ्तर वापस घर तक पहुंचाने को वाहन सुविधा * वाहन में पैनिक बटन एवं महिला सुरक्षा कर्मी होना अनिवार्य होगा * महिला के कार्य के स्थान पर पर्याप्त रोशनी, सुरक्षा एवं CCTV होने भी आवश्यक  * CCTV फुटेज को 45 दिन तक सुरक्षित रखना होगा

वही इसको लेकर श्रम सचिव आर. मीनाक्षीसुंदरम ने कहा कि राज्य में फैक्ट्री अधिनियम में महिला कामगारों को रियायत देने का निर्णय लिया है। फैक्ट्री प्रबंधन को महिलाकर्मी की सुरक्षा के लिए कुछ विशेष प्रबंध करने होंगे। संशोधन प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे मंत्रिमंडल में लाया जा रहा है। 

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