ओडिशा सरकार ने इस महीने अनलॉकिंग प्रक्रिया के लिए आजीविका पर ध्यान देने के साथ दिशा-निर्देशों की घोषणा की है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार सभी दुकानें, मॉल, पार्क, समुद्री समुद्र तट और रेस्तरां अभी खुलेंगे लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए कार्य करेंगे। पूरे ओडिशा में सभी दुकानें सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। रात आठ बजे के बाद रात का कर्फ्यू लागू होगा और अगली सुबह तक प्रभावी रहेगा। मॉल और रेस्तरां में जाने वाले सभी वयस्कों, विशेष रूप से भुवनेश्वर, कटक और पुरी जैसे शहरों में, प्रवेश के लिए कोविड -19 के खिलाफ पूर्ण टीकाकरण का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। शहरों में कोविड-19 के मामलों को देखते हुए ओडिशा सरकार ने भुवनेश्वर, कटक और पुरी में सप्ताहांत (शनिवार और रविवार) को बंद रखने का फैसला किया है। नए दिशानिर्देश 1 सितंबर तक लागू रहेंगे। जिला कलेक्टरों और नगर आयुक्तों को हितधारकों के परामर्श से अपने-अपने क्षेत्रों में मंदिरों, मस्जिदों और अन्य प्रतिष्ठानों सहित धार्मिक स्थलों को खोलने का अधिकार दिया गया है। सभी होटल, बार और रेस्तरां को कोविड दिशा-निर्देशों के अनुपालन में 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ कारोबार करने की अनुमति होगी। इसी तरह सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। जात्रा और ओपेरा पार्टियां भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चल सकती हैं। बेलारूस ओलंपिक: क्रिस्टीना त्सिमानौस्काया ने घर जाने से किया इनकार जम्मू-कश्मीर: पत्थरबाजों और देशद्रोहियों को अब न नौकरी मिलेगी और न पासपोर्ट, आदेश जारी 'कश्मीर प्रीमियर लीग' पर मोंटी पनेसर ने दिया बड़ा बयान, BCCI पहले ही दे चुका है चेतावनी