संबलपुर: ओडिशा राज्य के संबलपुर शहर में एक फैमिली कोर्ट के परामर्श सत्र के चलते तलवार से हमले कर अपनी पत्नी का क़त्ल करने वाले एक शख्स को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी। मंगलवार को संबलपुर के जिला तथा सत्र न्यायाधीश बिरंची नारायण मोहंती ने क़त्ल के केस में रमेश कुम्भार को उम्रकैद की सजा सुनायी। पुलिस ने कहा कि कुम्भार ने 23 अप्रैल 2018 को परिवार अदालत परिसर में परामर्श के लिए आई अपनी पत्नी संजीता चौधरी, उनकी मां तथा एक अन्य परिवार के सदस्य पर तलवार से वॉर किया था। वही इस बीच परिवार में उपस्थित व्यक्तियों ने रमेश को पकड़ लिया तथा उसे पुलिस के हवाले कर दिया। चोटिल व्यक्तियों को संबलपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। हालांकि उपचार के चलते संजीता की मौत हो गयी। लोक अभियोजक दीप्ति रंजन सेंढ ने कहा कि अपराधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाने) तथा 449 के अतिरिक्त हथियार कानून की धारा 27 (आई) के तहत अपराधी ठहराया गया। इसके साथ-साथ अभियोजक ने कहा कि आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराधी को उम्रकैद की सजा दी गयी तथा 10,000 रुपये का दंड लगाया गया। दंड अदा नहीं करने पर दो वर्ष तथा सजा भुगतनी पड़ेगी। अन्य धाराओं के तहत भी दंड दिया गया तथा सभी सजा साथ-साथ चलेगी। मालिक की पत्नी ने शारीरिक संबंध बनाने से किया इंकार, तो नौकर ने चाक़ू घोंपकर मार डाला बहु के तानों से परेशान था ससुर, फिर उठाया ये कदम दिल्ली सीएम केजरीवाल को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार