पुडुचेरी: ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए पुडुचेरी सरकार ने एहतियातन के लिए बड़ा निर्णय ला लिया है। जिसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश में तत्काल प्रभाव से कोविड-19 टीकाकरण अनिवार्य किया जा चुका है। पुडुचेरी सरकार ने शनिवार 04 दिसंबर को अपने जारी किए गए आदेश में यह बोला है कि पुडुचेरी पब्लिक हेल्थ एक्ट 1973 के अनुसार, सभी लोगों को वैक्सीन डोज लगवाना अनिवार्य है। इस आदेश को न मानने वालों पर कानूनी जांच की जा सकती है। शनिवार को पुडुचेरी में कोरोना के 28 नए मामले: जहां इस बात का पता चला है कि शनिवार को पुडुचेरी में कोविड के 28 नए केस देखने को मिले थे इसके उपरांत संक्रमितों की कुल तादाद बढ़कर 1,29,056 हो चुकी है। संक्रमण से एक और मरीज की मौत हुई, इसके उपरांत कुल मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,875 हो चुका है। कर्नाटक सरकार ने भी सख्त दिशानिर्देश जारी किए: इस मध्य ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कर्नाटक गवर्नमेंट ने भी सख्त दिशानिर्देश जार कर दिए है। जिसके अंतर्गत मॉल, सिनेमाघरों में जाने वाले लोगों के लिए टीके की दोनों खुराके अनिवार्य होने वाली है। साथ ही स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्रों के अभिभावकों के लिए ये भी यह नियम लागू होने वाले है। ASI पर युवती ने लगाया सगीन इलज़ाम, जानिए क्या है पूरा मामला 'पाकिस्तान प्रेमी हैं सिद्धू', बोले- 'PAK से व्यापार हुआ तो विकास होगा' 6 दिसंबर को भारत आ रहे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जानिए क्यों?