इस्लामाबाद: पाक के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की मुश्किलें अब और भी तेजी से बढ़ने वाली है। पाक तहरीक-ए-इंसाफ (Pakistan Tehreek-e-Insaf ,PTI) के अध्यक्ष पर शनिवार देर शाम एफ-9 पार्क में आयोजित एक जनसभा में एक न्यायाधीश और दो शीर्ष पुलिस अधिकारियों को धमकी देने का केस भी दर्ज किया जा चुका है। इससे अब उनके लिए एक नई मुसीबत सामने आ सकती है। आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज: खबरों का कहना है कि खान पर आतंकवाद विरोधी अधिनियम (ATA) के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है। इसी दौरान, पाक के मीडिया नियामक प्राधिकरण ने इस्लामाबाद में एक संबोधन के दौरान शहर के एक पुलिस अधिकारी और एक महिला मजिस्ट्रेट को धमकाने के लिए PTI प्रमुख इमरान खान के लाइव भाषणों के प्रसारण पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। भाषण के लाइव प्रसारण पर लगी रोक: पाक इलेक्ट्रानिक मीडिया रेगुलेटरी अथारिटी (PEMRA) ने बोला है कि पूर्व पीएम के रिकार्ड किए गए भाषण को प्रभावी निगरानी और संपादकीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के उपरांत ही प्रसारित करने की अनुमति होगी। PEMRA ने अपने बयान में बोला है कि, 'PEMRA अधिनियम के तहत तत्काल प्रभाव से सभी सैटेलाइट टीवी चैनलों पर इमरान खान के भाषण के लाइव प्रसारण पर रोक लगाता है।' इस मशहूर खान ने बदला अपना सरनेम, कर दिया कुमार सात समंदर पार प्रीति ने बच्चों संग धूमधाम से मनाई जन्माष्टमी पंचतत्व में विलीन हुए 'गदर' डायरेक्टर के पिता