जयपुर: कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर कम हो रहा है, किन्तु खतरा अभी भी बना हुआ है. देश में टीकाकरण का काम भी तेज़ी से चल रहा है. इस बीच अब राजस्थान उच्च न्यायालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक, जिन वकीलों को वैक्सीन की दोनों खुराक मिल चुकी हैं, उन्हें ही कोर्ट परिसर में आने की इजाजत होगी. वैक्सीन की दूसरी डोज़ लगने के 14 दिन बाद ही एंट्री मिल पाएगी. कोरोना को मात देने के लिए टीकाकरण आवशयक है, केवल आपके लिए नहीं बल्कि हर किसी की लिए, ये बात एक्सपर्ट्स लगातार कर रहे हैं. राजस्थान उच्च न्यायालय ने वैक्सीन को लेकर ये अहम निर्देश दिया है. हालांकि, जिन वकीलों को मेडिकल कारणों के चलते वैक्सीन नहीं लग पाई है, उन्हें इस नियम से छूट दी गई है. यानी आवश्यकता पड़ने पर वो परिसर में आ सकते हैं. मीडिया से बात करते हुए वकील सिद्धार्थ जैन ने बताया कि जिन वकीलों को दोनों टीके लग गए हैं, उच्च न्यायालय द्वारा केवल उन्हें प्रवेश देने का प्रस्ताव दिया गया था. बता दें कि राजस्थान उच्च न्यायालय में 28 जून यानी सोमवार से एक बार फिर फिजिकल सुनवाई आरंभ होगी. ये लगभग तीन महीने के बाद हो रहा है. बीते दिनों बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के कारण फिजिकल सुनवाई पर रोक लग गई थी, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई जारी थी. विप्रो आईटी सर्विसेज ने 750 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्यवर्ग के नोट किए जारी केरल के कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने हासिल किया बड़ा मुकाम, लगातार 5वें साल जीता ये ग्लोबल अवार्ड डाबर इंडिया ने 550 करोड़ रुपये की सबसे बड़ी इंदौर निर्माण इकाई के निर्माण में किया प्रवेश