नई दिल्ली : देश के बैंकों से हजारों करोड़ का लोन लेकर देश से भागे शराब कारोबारी विजय माल्या के बारे में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विजय माल्या पर अवमानना की कार्रवाई उसके कोर्ट में पेश होने के बाद ही की जाएगी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के इस तर्क पर विचार किया कि शराब के कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण की कार्रवाई लंदन की अदालत में चल रही है. ऐसे में माल्या के पेश होने पर ही उसके खिलाफ अवमानना के मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी. उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की पीठ ने अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल द्वारा पेश नई स्टेटस रिपोर्ट पर संज्ञान लिया.वेणुगोपाल ने कहा कि माल्या को भारत लाने की कोशिश की जा रही है.बता दें कि सर्वोच्च अदालत अवमानना के मामले में विजय माल्या को पहले ही दोषी ठहरा चुकी है और अब सिर्फ उसे सजा सुनाई जानी है.जो उसके कोर्ट में पेश होने पर की जाएगी. यह भी देखें सर्वोच्च न्यायालय ने दिए 62 फर्जी मुठभेड़ में जांच के आदेश CVC की रहेगी माल्या के ही साथ 10 बैंक्स में हुए फर्जीवाड़े पर नज़र