मुख्यमंत्री, मंत्रियों एवं विधायकों के वेतन में होगी कटौती, जारी हुआ अध्यादेश

शिमला: हिमाचल की जयराम सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र में सीएम, विधानसभा प्रेसिडेंट, मिनिस्टरों, उपाध्यक्ष, विधायकों सहित संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं की सैलरी में आगामी एक वर्ष तक तीस फीसदी की कटौती से जुड़े अध्यादेश सदन में हाजिर कर दिए. अध्यादेश के साथ सीएम की तरफ से इस बात की भी सुचना दी गई कि क्यों सैलरी कटौती संबंधी अध्यादेश लाने की आवश्यकता पड़ी. 

साथ ही बताया कि कोरोना के चलते जंग लड़ने के लिए फंड जुटाने के लक्ष्य से मंत्रियों, विधानसभा प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक, विधानसभा मेंबर्स तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों की सैलरी में कटौती की गई. क्योकि राज्य विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा था, तथा सैलरी कटौती के लिए सैलरी एवं भत्तों से संबंधित कानून में संशोधन जरुरी था. इसलिए राज्यपाल ने 11 अप्रैल को आर्डिनेंस को अनुमति दे दी. 

आपको बता दें, COVID-19 के दौरान सेंट्रल गवर्मेंट के सैलरी कटौती के निर्णय के पश्चात् राज्य सरकार से कटौती का फैसले लिया था. निश्चित हुआ कि इस कटौती से जुटाई गई रकम को सीएम कोरोना फंड में जमा कराया जाएगा, तथा आवश्यकता के मुताबिक, उसे खर्च किया जाएगा. COVID-19 खतरे के मध्य काटे जा रहे MLA के सैलरी को लेकर भी सीएम जयराम ठाकुर ने विपक्षी MLA पर जोरदार वॉर बोला. कहा कि सैलरी कटने से विपक्ष नाखुश है तो लिख करे दे. सबका पैसा वापस करवा दिया जाएगा. इसी के साथ कई परिवर्तन किये गए है, तथा ये निर्णय कोरोना के चलते लिया गया है.

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