अनाजमंडी अग्निकांडः इमारतों के मालिकों को भरना होगा मुआवजा, जारी होंगे नोटिस

नई दिल्ली: कुछ समय पहले अनाजमंडी की जिस इमारत में पिछले दिनों आग लगी थी, उस इमारत के मालिकों को साढ़े तीन करोड़ रुपये देने होंगे. ये रकम अग्निकांड में मारे गए 45 श्रमिकों के परिजनों को मिलेगी. जिस मृतक की उम्र जितनी कम थी, उसके परिजनों को उतना ही ज्यादा मुआवजा मिलेगा. जंहा दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने इमारत के तीनों मालिकों को मुआवजा राशि देने का नोटिस भेजा है. इसके लिए एक महीने का समय दिया गया है. अगर इस दौरान मुआवजा नहीं दिया तो इस राशि पर ब्याज लगेगा.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बात का पता चला है कि अनाजमंडी अग्निकांड की जांच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा कर रही है. अपराध शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि श्रम विभाग ने इस इमारत के तीनों मालिकों को नोटिस भेजा है. इमारत के मालिक रेहान, उसका भाई इमरान व साला सोहेल है. रेहान व सोहेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जबकि इमरान फरार है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि श्रम विभाग ने नोटिस की एक कॉपी दिल्ली पुलिस को भी भेजी है. नोटिस में कहा गया है कि इमारत के मालिक मृतकों के परिजनों को एक महीने में मुआवजा दें. कुछ मिलाकर मुआवजे की रकम साढ़े 3 करोड़ रुपये है. 

वहीं यह भी कहा जा रहा है कि नोटिस में कहा गया है कि अगर एक महीने में मुआवजे राशि नहीं दी गई तो उस पर 12 फीसदी ब्याज लगेगा. जंहा नोटिस में कहा गया है कि मृतकों में जिसकी उम्र कम थी उनके परिजनों को उतना ही ज्यादा मुआवजा मिलेगा. श्रम विभाग ने नोटिस की कॉपी अपराध शाखा को भी सौंप दी है. श्रम विभाग ने पुलिस से एफआईआर में श्रम कानून की और धाराएं जोड़ने की सिफारिश की गई है.

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