केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, बदलने वाला है 19 आइटमों की पैकेजिंग का तरीका

भारत सरकार के केंद्रीय उपभोगता विभाग ने पैक्ड फूड के लिए नए नियम कानून को लेकर गाइड लाइन जारी कर दी है। जी हाँ और अभी इसको अप्लाई करने के लिए वक्त दिया गया है, ताकि समय पर वेक्रता समय पर बदलाव कर के मार्केट नियम का पालन कर सकें। जी दरअसल नए नियम एक दिसंबर को लागू होने वाले हैं। इसको लेकर मार्केट में हलचल मची हुई है। अब अगर बात करें किन आइटम के पैकिंग में बदलाव होने वाले हैं तो इस लिस्ट में दूध, चाय, बिस्किट, खाद्य तेल, आटा, बोतलबंद पानी और पेय, बेबी फूड, दाल, अनाज, सीमेंट बैग, ब्रेड एवं डिटर्जेंट जैसे 19 आइटम आने वाले हैं।

आपको बता दें कि किसी पैकेट में 1 किलो से ज्यादा सामान है तो उसका रेट 1 किलो या 1 लीटर के हिसाब से लिखना जरूरी होगा। जी हाँ और कई कंपनियां कीमतों को आकर्षक बनाने के लिए कम वजन के पैकेट बाजार में लेकर आती रहती हैं। जी दरअसल केंद्र सरकार ने फ़ूड कंपनियों के लिए नियम बनाया था कि स्टैंडर्ड पैकिंग होनी चाहिए।नए नियम के अनुसार, पैकेज्ड आइटम में मानक से कम वजन है तो प्रति ग्राम या प्रति मिलीलीटर के हिसाब से दाम लिखना होगा जरूरी हैं। इसी के साथ अब सामान बनाने वाली कंपनियों को पूरी आजादी होगी कि वह बाजार में जो पैकेज आइटम बेचती हैं, उसकी मात्रा खुद निर्धारित कर सकें।

आपको बता दें कि इस समय पैकेज आइटम के आयात पर सिर्फ महीने या इंपोर्ट करने की तारीख की जानकारी देना जरूरी है। यानी किसी पैकेट में 1 किलो या 1 लीटर से कम सामान पैक किया है तो उस पर प्रति ग्राम या प्रति मिलीलीटर का दाम लिखना होगा। वहीं नए नियम के अनुसार, इंपोर्ट किए पैकेज आइटम पर महीने या मैन्युफैक्चरिंग ईयर के बारे में जानकारी देनी जरूरी होगी। किसी पैकेट में 1 किलोग्राम से ज्यादा सामान है तो उसका भी रेट 1 किलो या 1 लीटर के हिसाब से लिखना होगा। इससे पैकेज्ड सामान पर मीटर या सेंटीमीटर के हिसाब से भी दाम लिखना पड़ेगा।

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