नई दिल्ली । पाकिस्तान के एक नागरिक ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की है और कहा है कि वह अपने देश पाकिस्तान वापस जाना चाहता है। इतना ही नहीं उसने कहा कि वह न्यायालय से अनुमति मिलने का इंतजार कर रहा है गौरतलब है कि इस व्यक्ति को मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में 12 वर्ष की कैद की सजा हो गई थी। ट्रायल कोर्ट ने इस व्यक्ति को हेरोईन की तस्करी के मामले में करीब 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई थी और उच्च न्यायालय ने इस व्यक्ति की सजा को कम कर 12 वर्ष कर दिया था। यह व्यक्ति 85 वर्ष का हो चुका है। इसकी सजा पूरी हो जाने के बाद अब यह पाकिस्तान वापस जाना चाहता है। मिली जानकारी के अनुसार न्यायमूर्ति एके पाठक के न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। हालांकि अब इस मामले मेें केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है। उसकी ओर से कहा गया है कि जो सजा न्यायालय ने दी थी उसकी अवधि पूरी हो गई है। तो दूसरी ओर पाकिस्तान के उच्चायोग ने उसे क्लीयरेंस दे दिया है। पाकिस्तान के पाराचिनार में धमाका, 12 की मौत भारतीय सैनिक को रिहा करेगा पाकिस्तान भारत की विद्युत परियोजनाओं से घबराया पाकिस्तान, निर्माणकार्य रोकने की अपील