कुलभूषण जाधव केस मामले में सुनवाई टली, अब 5 अक्टूबर को होगी सुनवाई

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक कोर्ट ने देश के टॉप लॉ ऑफिसर के आग्रह पर, भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने संबंधी सरकार की याचिका पर सुनवाई पांच अक्टूबर तक के लिए टाल दी है. दरअसल, कुलभूषण जाधव भारतीय नौसेना के रिटायर अधिकारी हैं. उन्हें पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में अप्रैल 2017 में सजा-ए-मौत सुनाई थी.

पाकिस्तान का दावा है कि जाधव को जासूसी के इल्जाम में 2016 में बलूचिस्तान से अरेस्ट किया गया था. वहीं, भारत पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर चुका है और उसका कहना है कि जाधव को चाबहार बंदरगाह से किडनैप किया गया था. भारत ने जाधव को उचित राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराने से पाकिस्तान के इनकार करने के खिलाफ और उनकी मौत की सजा को चुनौती देने के लिए हेग स्थित ICJ का रुख किया था. 

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने जुलाई 2019 में अपने आदेश में कहा था कि पाकिस्तान को जाधव की दोषसिद्धि और सजा पर ''प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार'' करना होगा, इसके साथ ही, उसे बिना देर किए भारत को राजनयिक माध्यम से उनसे संपर्क करने की इजाजत भी देनी होगी.

ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लॉक डाउन में दी गई छूट

नेपाल भूस्खलन और बाढ़ में 4 दर्जन से अधिक लोगों के लापता होने की आशंका

अमेरिका समेत अन्य राज्यों में लॉक डाउन खुलने से बढ़ा मौत का आंकड़ा

Related News