पाकिस्तान कोर्ट का शानदार फैसला, हिंदू मंदिर निर्माण रोकने से जुड़ी याचिका को किया नजरअंदाज

भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की एक अदालत ने हिंदू म​दिंर को लेकर चौकाने वाला फैसला लिया है. जिसमें देश की राजधानी में पहले हिंदू मंदिर के निर्माण को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है. कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी तीन समान याचिकाओं को खारिज कर दिया है. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) के न्यायाधीश आमेर फारूक की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई की. मंगलवार देर रात फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू पंचायत (IHP) संस्थान पर मंदिर निर्माण करने के लिए कोई रोक नहीं लगाई गई है. बता दें कि इस संस्थान को मंदिर निर्माण के लिए भूमि आवंटित की गई है. वह स्वयं के धन का उपयोग कर मंदिर का निर्माण कर सकती है.

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इमरान खान सरकार के सत्तारूढ़ सहयोगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-क्वैड (पीएमएल-क्यू) ने मंदिर के निर्माण का विरोध किया है, अपने गठबंधन सहयोगी से इस परियोजना को खत्म करने के लिए कहा, क्योंकि यह "इस्लाम की भावना के खिलाफ है.

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इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने अदालत से कहा था कि इस्लामाबाद में इसके लिए मंदिर के निर्माण और भूमि के एक टुकड़े का आवंटन राजधानी विकास प्राधिकरण (सीडीए) द्वारा किया जाएगा, जिसमें यह दलील दी गई थी कि राष्ट्रीय राजधानी के मास्टर प्लान में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है.दूसरी ओर पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस (COVID-19) के 2,691 नए मामले सामने आए हैं और 77 लोगों की मौत हो गई. देश  में मरीजों की संख्या  2,34,508 हो गई है और 4,839 लोग संक्रमण से जान गंवा चुके हैं. देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है. संक्रमण से उबरे कुल मरीजों की संख्या  134,957 हो गई है. अन्य 2,306 मरीजों की स्थिति गंभीर बनी हुई है. 

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