इस्लामबाद: पाक की जेल में फांसी की सजा काट रहे हिन्दुस्तानी नागरिक कुलभूषण जाधव को आज दूसरा काउंसलर एक्सेस जारी किया जा चुका है. यह जानकारी पाक के विदेश कार्यालय द्वारा पेश की गई है. हिन्दुस्तान ने पाक से ‘बिना शर्त’ काउंसलर एक्सेस की मांग की जा रही थी. जिसके पहले पाक ने दावा किया था कि जाधव ने अपनी सजा के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका की पहल करने से मना कर दिया है और अपनी दया याचिका पर ही फैसले को वरीयता जारी कर दी है. इस पर हिन्दुस्तान ने इलज़ाम लगाते हुए कहा है कि पाक ने कुलभूषण को ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया है. बीते वर्ष जुलाई में ICJ के फैसले ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी थी और पाक से उसे काउंसलर एक्सेस देने को कहा गया था. 2017 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायल से काउंसलर एक्सेस की गई थी मांग: जानकारी के लिए हम बता दें कि भारतीय रिटायर्ड नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाक की एक फौजी अदालत ने अप्रैल 2017 में कई आरोपों के तहत मौत की सजा दी गई थी. जिसके बाद भारत ने मई 2017 में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज करके जाधव के लिए काउंसलर एक्सेस देने का अनुरोध किया है. 2017 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायल से काउंसलर एक्सेस की गई थी मांग: जंहा इस बात का पता चला है कि हिन्दुस्तान के रिटायर्ड नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाक की एक फौजी अदालत ने अप्रैल 2017 में कई इल्ज़ामों के तहत मौत की सजा दी थी. जिसके बाद हिन्दुस्तान ने मई 2017 में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज करके जाधव के लिए काउंसलर एक्सेस का अनुरोध किया. भारत में काफी क्षमता, पूरे विश्व के लिए वैक्सीन बना सकती हैं यहाँ की कंपनियां - बिल गेट्स खुशखबरी: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोरोना वैक्सीन टेस्ट रहा सफल, जयपुर के दीपक पर हुआ परिक्षण राष्ट्रपति ट्रम्प से अमेरिकी सांसदों की मांग, कहा- TikTok पर विश्वास नहीं, भारत की तरह बैन कर दो...