पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को अदालत ने दी बड़ी राहत, इस बात को आधार बनाकर हासिल की जमानत

चिकित्सा के आधार पर पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को अदालत ने जमानत दे दी है. उन पर भ्रष्टाचार के दो मामलों में चल रहे है. बता दें कि जून में गिरफ्तार किए गए 64 वर्षीय जरदारी ने तीन दिसंबर को अदालत में गुहार लगाई थी कि फर्जी खातों से संबंधित दो भ्रष्टाचार के मामलों में चिकित्सा आधार पर उनको जमानत दी जाए.

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्‍तान पीपुल्‍स पार्टी (पीपीपी) के अध्‍यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने मंगलवार को कहा था कि डॉक्‍टरों ने उनके पिता व पूर्व राष्‍ट्रपति आसिस अली जरदारी की मेडिकल रिपोर्ट तैयार की है इसी आधार पर हम बुधवार को अदालत से जमानत के लिए आग्रह करेंगे. गौरतलब है कि जरदारी को 22 अक्‍टूबर को रावलपिंडी की अदियाला जेल से पाकिस्‍तान के आयुर्विज्ञान संस्‍थान लाया गया था. उन्‍होंने कार्डियोलॉजी विभाग के वीआईपी वार्ड में भर्ती कराया गया था. यहां उनका कई परीक्षण किए जाने के बाद उन्हें खतरे से बाहर बताया गया.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस महीने की शुरुआत में पाकिस्‍तान की एक अदालत ने चिकित्सा उपचार के लिए जरदारी को कराची में स्थानांतरित करने की अनुमति देने वाली याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति के वकील फारूक एच नाइक ने जरदारी की बहन फरील तालपुर के लिए बेहतर सुविधाओं की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था. पूर्व राष्ट्रपति के वकील फारूक एच नाइक ने जरदारी की बहन फरील तालपुर के लिए बेहतर सुविधाओं की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था

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