पाकिस्तान ने ठुकराई भारत की याचिका, 17 वीं बार भारत के काउंसलर एक्सेस को किया रद्द

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की जेल में बंद और गलत तरह से पाकिस्तान में प्रवेश करने के आरोप में पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा फांसी की सजा पाने वाले भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को लेकर भारत ने पाकिस्तान को आवेदन दिया था। यह आवेदन कुलभूषण जाधव को काउंसलर देने को लेकर था। मगर इस याचिका को पाकिस्तान ने खारिज कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान ने भारत की काउंसलर एक्सेस की अपील की 17 वीं बार नकारा है। गौरतलब है कि कुलभूषण का यह मामला इंटरनेशनल कोर्ट आॅफ जस्टिस में लंबित है और इस मामले में इंटरनेशनल कोर्ट आॅफ जस्टस ने पाकिस्तान द्वारा दी गई सजा पर रोक लगा दी थी।

इस मामले में पाकिस्तान के विदेश विभाग के अधिकारी ने कहा कि भारत कुलभूषण को आम कैदी बताकर सबूत दबाने में लगा है। भारत जिस तरह से इस केस को मछुआरों के प्रकरण के समान बता रहा है वह गलत है। गौरतलब है कि पाकिस्तान की जेलों में लगभग 546 कैदी हैं। भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे की जेलों में बंद कैदियों की सूची शनिवार को ही हस्तांतरित की है।

इस लिस्ट में आम कैदी और मछुआरों के नाम हैं। गौरतलब है कि भारत के कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान द्वारा बलूचिस्तान में पकड़ा गया था। मगर कुलभूषण को लेकर यह बात सामने आती है कि उन्हें ईरान से किडनैप किया गया था। पाकिस्तान ने सेना के एक्ट के अंतर्गत जाधव का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया व उसे फांसी की सजा सुनाई गई।

गौरतलब है कि पाकिस्तान ने जो वीडियो जाधव द्व ारा बाॅर्डर क्राॅस कर भारत के लिए जासूसी करने की बात को स्वीकार किए जाने के सबूत के तौर पर पेश किया था उसमें करीब 105 कट थे और वीडियो स्पष्ट नहीं था। माना जा रहा था कि जाधव पर दबाव बनाया गया है। इंटरनेशन कोर्ट ने भी पाकिस्तान के सबूत को नकार दिया था। इस मामले में विशेषज्ञ कर्नल यूएस राठौर ने कहा था कि पाक मिलिट्री कोर्ट की कार्यवाही के दौरान इतना टॉर्चर किया जाता है कि वहां 90 प्रतिशत लोग अपने गुनाह कबूल कर लेते हैं।

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