अगर अपने पैन कार्ड को निष्क्रिय होने से है बचाना तो, अभी करें ये काम

कोरोना काल में अगर आप 30 जून तक अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाते हैं, तो अगले महीने से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. अर्थात आप अपने पैन का उपयोग नहीं कर पाएंगे. आयकर विभाग ने भारत में सभी पैन कार्ड्स को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून तय की है. वित्त मंत्रालय ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की समय सीमा को दसवीं बार बढ़ाया था. इसलिए अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो 30 जून से पहले जरूर करवा लें.

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अपने बयान में आयकर विभाग ने कहा है कि निष्क्रिय पैन कार्ड धारकों को अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराने के लिए आयकर अधिनियम के तहत परिणाम भुगतना होगा. उन निष्क्रिय पैन कार्ड धारकों को न केवल बिना पैन कार्ड वाला माना जाएगा, बल्कि आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है. उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बैंक जाते हो और एक अकाउंट खुलवाने या 50,000 से अधिक राशि की निकासी या जमा की कोशिश करते हो, तो आपको पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी. अगर आप उस समय निष्क्रिय या गलत पैन कार्ड देते हो, तो आप पर 10,000 रुपये का चालान लग सकता है. प्रावधान के तहत ऐसे हर व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जा सकता है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सभी निष्क्रिय पैन कार्ड्स लिंकिंग प्रक्रिया के पूरे होने के बाद सक्रिय हो जाएंगे. मौजूदा समय में पैन कार्ड का होना बहुत जरूरी है. बैंक अकाउंट खुलवाने,म्युचुअल फंड्स या शेयर खरीदने और 50,000 से अधिक के लेनदेन के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है. वही, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने के लिए आपको आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा और लिंक आधार सेक्शन पर क्लिक करना होगा. वहां आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर और नाम की जानकारी देनी होगी. इसके बाद आयकर विभाग आपके नाम, जन्मतिथि और लिंग की पुष्टि करेगा. इसके बाद लिंकिंग पूरी हो जाएगी.

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