टेरर फंडिंग मामले में सांसद इंजिनियर रशीद को राहत, कोर्ट ने बढ़ाई जमानत

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। शुरुआत में 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी गई थी, लेकिन 1 अक्टूबर को राशिद की जमानत 10 दिनों के लिए बढ़ा दी गई थी। अब अदालत ने उनके सरेंडर की तारीख 13 अक्टूबर की बजाय 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी है, जैसा कि उनके वकील ने पुष्टि की है।

राशिद ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के प्रचार में भाग लेने के लिए तीन महीने की अंतरिम जमानत मांगी थी। सुनवाई के दौरान राशिद के वकील ने चुनाव अवधि को कवर करने के लिए कम से कम 10 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत के लिए अदालत से अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने शुरू में केवल 2 अक्टूबर तक जमानत दी। इसके बाद, इसे 10 दिनों के लिए और फिर अतिरिक्त तीन दिनों के लिए बढ़ा दिया गया।

इंजीनियर राशिद, जो टेरर फंडिंग मामले में शामिल होने के कारण 2017 से गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, हाल ही में अंतरिम जमानत पर रिहा हुआ है। उनकी पार्टी ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव में भाग लिया, लेकिन उसे कोई खास सफलता नहीं मिली।

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