नई दिल्ली: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने द्वारका अदालत से कहा है कि पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी जाए, जहां उन्हें पेश किया जाना है। साफ है कि असम पुलिस अब उन्हें असम नहीं ले जा सकेगी तथा वह रिहा हो जाएंगे। इस मामले में मंगलवार को अगली सुनवाई होनी है, तब तक खेड़ा को नियमित जमानत के लिए आवेदन करना होगा। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि तीनों FIR एक ही जगह क्लब कर दी जाएं। कोर्ट ने कहा कि अलग-अलग जगहों पर मामले की सुनवाई करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने असम और उत्तर प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी किया और कहा कि उनके खिलाफ दर्ज तीनों केसों को एक ही जगह चलाया जाए। कोर्ट ने द्वारका कोर्ट से कहा कि अगली सुनवाई तक उन्हें अंतरिम बेल दी जाए। वही सर्वोच्च न्यायालय में बहस के चलते कांग्रेस के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पवन खेड़ा को राहत मिलनी चाहिए। उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगानी चाहिए। उनके खिलाफ दर्ज FIR को एक ही जगह पर ट्रांसफर करना चाहिए। उन्होंने पवन खेड़ा ने तो इस मामले में पहले ही माफी मांग ली है तथा कहा है कि उनकी जुबान फिसल गई थी। वहीं असम पुलिस के अधिवक्ता ने कहा कि खेड़ा को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाएगा। यहां पर ट्रांजिट रिमांड मांगी जाएगी। 'नितीश कुमार को अब राजपाट छोड़ देना चाहिए, क्योंकि..', गिरिराज सिंह के बयान के मायने क्या ? AAP पार्षद की गुंडागर्दी, भाजपा पार्षद प्रमोद गुप्ता को MCD में मारा थप्पड़, Video पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने राजनीति से लिया सन्यास, बोले- भाजपा के लिए करता रहूँगा काम