होली पर लोगों को रखना होगा इन बातो का ध्यान, वरना होगी कार्यवाही, सरकार ने जारी की गाइडलाइंस

मुंबई: महाराष्ट्र में होली खेलने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने एक दिन पहले दिशा-निर्देश जारी कर दिए. महाराष्ट्र के गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस में बताया गया है कि प्रदेश में लोगों को रात 10 बजे से पहले ही होलिका दहन करना होगा. कोरोना संक्रमण अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए रंगों के त्योहार होली पर सामाजिक दुरी, मास्क पहनना अनिवार्य होगा. इतना ही नहीं, होलिका दहन के वक़्त DJ बजाने, डांस प्रोग्राम रखने या फिर ज्यादा व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके साथ ही होली के त्योहार पर सरकार शराब सेवन को लेकर भी एक्शन में नजर आई है. सर्कुलर में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि अगर कोई होली के अवसर पर शराब का सेवन कर हंगामा करता है या फिर शराब के नशे में किसी प्रकार का कोई बुरा बर्ताव करता हुआ पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

होली पर गाइडलाइंस की बड़ी बातें:- - होली में रंग खेलने का भी समय निर्धारित कर दिया गया है. पूरे महाराष्ट्र में रात 10 बजे तक ही होली पर रंग खेला जा सकेगा.  - 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं को देखते हुए लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जाएगा. - किसी पर पेंट या पानी से भरे गुब्बारे नहीं फेंकें जाने चाहिए. साथ ही किसी को जबरन रंग लाने के प्रयास पर भी एक्शन लिया जाएगा. - होली पर पेड़ न काटें. यदि कोई शख्स ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. - सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक, होली के त्योहार के समय डीजे की मंजूरी नहीं है. यदि कोई डीजे का उपयोग करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. - होली के समारोह में किसी भी जाति या धर्म की भावनाओं को दुःख नहीं पहुंचाने वाले ऐलान न करें. साथ ही आपत्तिजनक होर्डिंग/बैनर नहीं लगाने चाहिए.

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