इस्लामाबाद : पाकिस्तान के पेशावर में एक सत्र अदालत ने मंगलवार को प्राइवेट स्कूल के प्रधानाचार्य को 105 साल की सजा सुनाई है. प्रधानाचार्य को बाल शोषण, दुष्कर्म पोर्नोग्राफी, ब्लैकमेल और अवैध संबंध बनाने के आरोप में ये सजा सुनाई गई है. आरोपी अताउल्ला मारवात पर जेल के साथ-साथ 14 लाख रूपए का जुरमाना भी लगाया गया है. इस मामले पर सजा न्यायाधीश यूनिस खान ने सुनाई है. बता दें, 14 जुलाई 2017 को एक छात्र ने उसके खिलाफ हयाताबाद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें उसने ये आरोप लगाया था कि अताउल्ला स्कूली बच्चों व लड़कियों का यौन शोषण करता है. रिक्शा चालक के खाते में 300 करोड़ का हुआ था लेनदेन, सच आया सामने इस शिकायत के बाद उसे गिरफ्तार किया गया और जांच में उसे दोषी भी पाया गया. सभी आरोपों के चलते उसे पाकिस्तानी पैनल कोड की धारा 354-ए, 365-बी और धारा 377 के तहत कठोर आजीवन कैद की सजा सुनाई गई थी. साथ ही उसे धारा 354 के तहत दो साल और धारा 376 के तहत 20 साल की सजा सुनाई गई थी. बता दें उसके खिलाफ 25 पीड़ितों ने बयान दिया है लेकिन पीड़ितों को अधिक संख्या सामने नहीं आई है. इतना ही नहीं, उस पर ये आरोप भी था कि उसने 18 साल कम उम्र वाली बालिकाओं के साथ शोषण किया. पाकिस्तान: चेहल्लुम में सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही इंटरनेट सेवा हुई बंद यौन शोषण के दौरान मोबाइल फोन व स्कूल में लगे गुप्त वीडियो कैमरों द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग करने और उन्हें यूएसबी में सेव करने का भी आरोप है. इसके अलावा पुलिस ने उसका बयान भी दर्ज किया जिसमें उसने कहा कि वह व्यभिचार के उद्देश्य से स्कूल में बाहर से महिलाओं को लाता था और यौन शोषण के वीडियो बनाना उसका शौक है. उसने ये भी बताया कि ऐसे 26 वीडियो उसके कंप्यूटर में सेव हैं. खबरें और भी... पाकिस्तान में बैन हुए भारतीय टीवी चैनल और बॉलीवुड फिल्में भारत का पाक को मुंहतोड़ जवाब, कई पाक चौकियां नष्ट