नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव को स्थगित करने की मांग से संबंधित याचिका देश की सबसे बड़ी अदालत ने खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से साफ़ मना कर दिया है. वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए चुनाव स्थगित करने की मांग की गई थी. जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम आर शाह की तीन सदस्यीय बेंच ने याचिकाकर्ता को इस संबंध में चुनाव आयोग के सामने अभ्यावेदन पेश करने की छूट देने भी इनकार कर दिया. सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने कहा कि, ‘हम हर किसी को चुनाव आयोग के पास जाने की इजाजत नहीं दे सकते. हम आपको केवल याचिका वापस लेने की इजाजत दे सकते हैं.’ दरअसल अजय कुमार नाम के एक शख्स ने याचिका दाखिल करके दावा किया था कि महामारी की वजह से बिहार विधानसभा का चुनाव सुचारू रूप से आयोजित नहीं हो सकते, इसलिए अदालत को इन्हे स्थगित कर देना चाहिए. आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर पहले केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार विधान सभा चुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया है. इस बार बिहार चुनाव 3 चरणों में कराए जाएंगे और 10 नवंबर को चुनावों के परिणाम आ जाएंगे. बिहार चुनाव के ऐलान पर बोले केसी त्यागी- 15 साल के कुशासन और सुशासन के बीच मुकाबला क्या मंडी बन जाएगा पूरा पंजाब ? कृषि बिलों के खिलाफ अमरिंदर सरकार ने बनाया ये प्लान बिहार चुनाव: संक्रमित मतदाता भी डाल सकेंगे वोट, जानिए कोरोना काल में कैसे होगा चुनाव ?