पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम : दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को निर्देश देने से किया इनकार

नई दिल्ली। देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिससे पेट्रोल-डीजल के दामों में फ़िलहाल कोई गिरावट होने की उम्मीदों को धक्का लग सकता है। दरअसल  दिल्ली हाई कोर्ट ने उस जनहित याचिका को ख़ारिज कर दिया है जिसमे पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र को निर्देश देने की गुहार की गई थी। 

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इस  जनहित याचिका को ख़ारिज को ख़ारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि वे आर्थिक फैसलों में दखल नहीं दे सकते। दिल्ली हाई कोर्ट के  मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वीके राव की पीठ ने  गुरूवार के दिन इस याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका दिल्ली की नागरिक पूजा महाजन ने दायर की थी। उन्होंने  हाई कोर्ट से गुजारिश की थी कि वो केंद्र सरकार को पेट्रोल और डीजल के दामों में जोड़ा जाने वाला टैक्स काम करने के निर्देश दे ताकि महगाई के इस दौर में लोगों को थोड़ी रहत मिल सके। 

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गौरतलब है कि देश में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोत्तरी होती ही जा रही है। इन दामों के रोजाना  रिकॉर्ड स्तर से बढ़ने की वजह से देश की जनता में  भी काफी आक्रोश आ गया है। इस मामले के विरोध में हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने पुरे देश में देशव्यापी आंदोलन भी किया गया था। उल्लेखनीय है कि देश के अधिकतर हिस्सों में पेट्रोल के दाम बहुत तेजी से बढ़ कर 80 रूपए प्रति लीटर से भी ऊपर पहुंच गई है। 

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