PF Transfer और क्लेम करना हुआ अब और भी ज्यादा आसान, अब नौकरी छोड़ने की तारीख भर सकते है खुद

Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) अपने सब्सक्राइबर्स और पेंशनधारकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बार बार नए-नए कदम उठा रहा है। वही इसी कड़ी में विभाग ने नौकरी छोड़ने की तारीख खुद से भरने की सुविधा सब्सक्राइबर्स को दे दी है। वही इसका मतलब है कि नौकरी बदलने के बाद आप खुद से 'Date of Exit' भर सकते है। PF Transfer और PF Claim दोनों चीजों के लिए नौकरी छोड़ने की तारीख डालना अपरिहार्य होता है। इस सुविधा के लिए अब तक पीएफ सब्सक्राइबर अपनी पुराने नियोक्ता पर निर्भर रहते थे। ईपीएफओ ने इस चीज की जानकारी ट्विटर पर दी जा रही है। 

EPFO की वेबसाइट पर 'Date of Exit' भरने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्सः EPFO Unified Member Portal पर जाएं और अपने UAN और पासवर्ड के तहत लॉगिन करना है ।इसके बाद 'Manage' सेक्शन पर जाएं। इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको 'Mark Exit' दिखेगा। इस पर क्लिक करें। इसके बाद आपको फिर से ड्रॉप डाउन लिस्ट से पीएफ अकाउंट नंबर को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद नौकरी छोड़ने की तारीख और कारण भरना है । इसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कीजिए। अब आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को इंटर कीजिए एवं 'Update' पर क्लिक कीजिए।

इसके अलावा आपको एक मैसेज मिल सकता है कि Date of Exit अपडेट हो गया है। इसके बाद आप चाहें तो सर्विस हिस्ट्री सेक्शन में जाकर इस बात की पड़ताल खुद से कर सकते हैं। फिलहाल , आप अपने पिछले नियोक्ता की ओर से किए गए आखिरी अंशदान मतलब Contribution के दो माह बाद ही नौकरी छोड़ने की तारीख अंकित कर सकते हैं। इसके अलावा उल्लेखनीय है कि कई EPF Subscribers ने शिकायत की थी कि उनकी पुराने नियोक्ता EPFO पोर्टल पर डेट ऑफ एक्जिट भरने में उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। सर्विस की बार बार गणना के संदर्भ में भी Date of Exit भरना जरूरी है।

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