इंदौर: दवा बाजार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी की ढक्कन वाला कुंआ और खजराना में आरोग्य रिटेल प्रायवेट लिमिटेड को रेड क्रास और जिला प्रसाशन ने जो जगह दी है वह गलत तरीके से दी गई है। इस याचिका को आज हाईकोर्ट में खारिज कर दिया गया। इस मामले में जस्टिस पीके जायसवाल, जसिटस वीरेंद्र सिंह की बेंच ने सुनवाई की थी तथा फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसे आज सुबह सुनाया गया। आरोग्य रिटेल की और से अधिवक्ता अजय बागडिय़ा ने पुरे मामले को रखा था। गौरतलब है की दवा बाजार एसोसिएशन और आरोग्य रिटेल प्रायवेट लिमिटेड के बीच इन दिनों काफी दिनों से गहमागहमी चल रही थी। दवा बाजार एसेासिएशन ने आरोग्य रिटेल को दवा देना भी बंद कर दिया है तथा शहरभर के मेडिकलों के लिए आदेश भी जारी कर दिया था की कोई भी शहर में डिस्कउंट पर दवाई नहीं देगा। आरोग्य रिटेल के संचालक केपी सिंह ने बताया की हमने सभी काम नियमानुसार किए हैं तथा हम आम लोगों को कंपनी की दवाईयों पर 20 से 75 प्रतिशत तक डिस्कउंट दे रहे हैं जिसका दवा बाजार एसोसिएशन विरोध कर रहा है। और पढ़े- शारीरिक संबंध ना बनाने पर तलाक : हाई कोर्ट ओपी चौटाला को फिर मिली तीन सप्ताह की पैरोल सामाजिक कार्यकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई खरी - खरी