केजरीवाल सरकार की ऑड-ईवन योजना के खिलाफ NGT में दाखिल हुई याचिका

नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में सोमवार को एक याचिका दाखिल कर चार नवंबर से 15 नवंबर के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वाहनों की ''ऑड-इवन (नंबर) योजना'' लागू करने के केजरीवाल सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने दिल्ली की एयर क्वालिटी पर सम-विषम योजना के प्रभाव का आकलन किया और यह पाया कि इसके क्रियान्वयन अवधि में शहर की एयर क्वालिटी इसके लागू नहीं रहने की अवधि की तुलना में और बिगड़ गई है।

याचिका में कहा गया है कि, ''जब सीपीसीबी एवं दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) जैसे देश के शीर्ष पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने एक आवाज़ में कहा है कि ऑड-इवन स्कीम 2016 में वायु प्रदूषण की समस्या पर रोक लगाने में विफल रही थी, ऐसे में अन्य देशों के लोगों द्वारा किए गए सिर्फ एक अध्ययन के आधार पर इस योजना को दिल्ली सरकार का लागू करना ना केवल अप्रिय है बल्कि यह सीपीसीबी और डीपीसीसी जैसी संस्थाओं की प्रतिष्ठा भी गिराएगा।''

जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 13 सितंबर को कहा था कि ऑड-इवन योजना सात सूत्री पराली प्रदूषण पर कार्य योजना का हिस्सा है। सीएम केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड-इवन योजना लागू रहेगी।

मुस्लिम देशों की पाकिस्तान को दो टूक, कहा- भारत के खिलाफ तीखी बयानबाज़ी न करें

करतारपुर साहिब के लिए पाक ने शुरू की वीजा प्रक्रिया, 28 अक्टूबर से शुरू होगा नगर कीर्तन

जम्मू कश्मीर पर CPIM ने लांच की बुकलेट, 370 हटाने को बताया तानाशाही फैसला

 

Related News